वोटर आइडी कार्ड बनाने के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। इसके लिए वोटर को ऑनलाइन या मैन्युअल आवेदन जमा करना होता है। सत्यापन के बाद वोटर कार्ड का इपिक जनरेट होता है और ऑनलाइन ही इसे वेंडर को भेज दिया जाता है। मध्यप्रदेश में तीन वेंडर्स को कार्ड की जिम्मेदारी दी गई है।
