मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए माफिया को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए टिप्पणी की थी कि भले ही साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया हो लेकिन उसके अपराधी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
