इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधावार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर तीखे सवाल उठाए हैं।
अधिवक्ता ओमप्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष हु
