बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ेल क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ‘उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958’ की धारा 10 के तहत अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
दरअसल बड़ेल में ‘समृद्धि इंफ्राटेक’ बिल्डर द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से प्लॉटिंग का जाल बुना जा रहा था। प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी जब बिल्डर ने निर्धारित समय में अवैध ढांचा नहीं हटाया, तो एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल खुद पुलिस बल और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर पूरी अनधिकृत प्लॉटिंग को जमींदोज करा दिया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने सख्त चेतावनी दी कि जिले में बिना ले-आउट पास कराए कोई भी प्लॉटिंग नहीं होने दी जाएगी।
