हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में वीकेंड पर चलाए गए स्पेशल ड्रंक ड्राइविंग एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान 700 से ज्यादा लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी पक्का करने के लिए 5 और 6 जून को ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ दो दिन का स्पेशल ड्राइव चलाया। स्पेशल ड्राइव के दौरान कुल 422 ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए।
इसी तरह, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस (सीटीपी) ने वीकेंड पर ड्रंक ड्राइविंग एनफोर्समेंट के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसके नतीजे में 284 नियम तोड़ने वालों को पकड़ा गया।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए नियम तोड़ने वालों में 347 टू-व्हीलर चलाने वाले शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि 33 थ्री-व्हीलर चला रहे थे जबकि 42 फोर-व्हीलर चला रहे थे।
नियम तोड़ने वालों को उनके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (बीएसी) लेवल के आधार पर बांटा गया। 91 लोगों का बीएसी लेवल 30 से 50 के बीच था।
पुलिस ने कहा कि 176 अपराधियों में 51-100 एमजी/100 एमएल का बीएसी लेवल, 73 में 101-150/100 एमएल का बीएसी लेवल और 40 में 151-200/100 एमएल का बीएसी लेवल पाया गया। पकड़े गए लोगों में से 19 का बीएसी लेवल 201-250/100 एमएल था, जबकि 10 अपराधियों का बीएसी लेवल 251-300/100 एमएल था। बाकी 13 लोग 300/100 एमएल से ज्यादा बीएसी लेवल वाली गाड़ियां चलाते हुए पाए गए।
जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक ने साफ किया कि ड्रंक एंड ड्राइव वायलेशन पर जीरो टॉलरेंस रहेगा और यह स्पेशल ड्राइव जारी रहेगी। उन्होंने आने-जाने वालों से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने की रिक्वेस्ट की।
साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव के दौरान, 247 नियम तोड़ने वाले दो पहिया, तीन (3) तीन-पहिया, और 34 चार-पहिया वाहन चलाते हुए पाए गए।
पुलिस के मुताबिक, 223 नियम तोड़ने वालों का बीएसी लेवल 36 एमजी/100 एमएल से 200 एमजी/100 एमएल तक था, 33 नियमों तोड़ने वालों का बीएसी लेवल 201 एमजी/100 एमएल से 300 एमजी/100 एमएल तक था, 28 नियमों तोड़ने वालों का बीएसी लेवल 301 एमजी/100 एमएल से 550 एमजी/100 एमएल तक था।
सभी नियम तोड़ने वालों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
साइबराबाद पुलिस ने फिर कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर जुर्म है। अगर कोई नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है और जानलेवा एक्सीडेंट करता है तो ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (गलत इरादे से हत्या) के सेक्शन 105 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल की जेल और जुर्माना है।
पिछले सप्ताह (1 जून से 6 जून) में कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कुल 164 केस निपटाए गए, जिनमें दो लोगों को जेल हुई और जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने 16 लोगों पर जुर्माना लगाया और उन्हें समाज सेवा करने का भी आदेश दिया। बाकी 146 लोगों पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया।
–आईएएनएस
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