Kolkata: नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने गुरुवार को कहा कि उस दिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा किसी के लिए अपमानजनक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने सुवेंदु को जांच में सहयोग करने को कहा है।
