लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर नियमावली में संशोधन किया है। भाजपा सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की शर्तों को संशोधित किया गया है। अभी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति आठ वर्ष के लिए होती है। इसे घटाकर पांच साल करने का निर्णय लिया गया है। लोकायुक्त के पद पर 70 वर्ष की आयु तक अधिकारी नियुक्त रह सकेंगे। लोकायुक्त पद पर 5 वर्ष या 70 साल की आयु पूरी करने तक के लिए नियुक्ति की शर्त निर्धारित की गई है।
