पुलिस ने सचिवालय मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन को पहला आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता पर 21 दिसंबर को मार्च के दौरान पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश में भाग लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की गैर-जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है।
