जबलपुर, 25 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जबलपुर उच्च न्यायालय में दायर मानहानि याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पनामा पेपर मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था, जिस पर कार्तिकेय ने भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में परिवार दायर किया था। इस पर समन जारी किया गया था और बाद में राहुल गांधी के अधिवक्ता जबलपुर उच्च न्यायालय पहुंचे।
राहुल गांधी की ओर से समन रद्द करने की याचिका में मांग की गई थी। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होनी है, जिसमें राहुल गांधी की ओर से विवेक कृष्ण तंखा, अजय गुप्ता, राजीव मिश्रा और ऐश्वर्या साहू पक्ष रखेंगे, जबकि कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर अपनी दलील पेश करेंगे।
इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से अपने बयान पर खेद व्यक्त किया गया और कहा गया कि गलती से उनके द्वारा शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय का नाम लिया गया है। इस पर न्यायालय ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब तलब किया है।
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