रांची, 25 मई (आईएएनएस)। रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के मुताबिक, यह वारदात 13 अगस्त 2023 की है। डोरंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की शाम के वक्त हिनू चौक पर पिज्जा खाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपी उमेंद्र राय ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। वह पीड़िता को जबरन तुपुदाना स्थित एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा।
इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब भी पीड़िता ने इसका विरोध किया या अपने माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की गंभीर धमकी दी। विशेष अदालत ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए गत 19 मई को उमेंद्र राय को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
दोषी अभियुक्त वारदात के बाद से ही यानी 18 अगस्त 2023 से लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सजा के एलान के दौरान सुरक्षा कारणों से उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
–आईएएनएस
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