बेटे की अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने पर मंत्री बंडी संजय बोले- मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है


हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मंत्री ने कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

बंडी संजय ने एक्स पर लिखा, “अवकाशकालीन एकल न्यायाधीश पीठ ने आधी रात तक याचिका पर दलीलें सुनीं और याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने स्पष्ट किया कि पीड़िता के बयान की समीक्षा करने के बाद वह कोई अंतरिम आदेश देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। न्यायाधीश ने भगीरथ की अंतरिम जमानत याचिका पर लगभग साढ़े पांच घंटे तक दलीलें सुनीं और कहा कि वह अगले सप्ताह आदेश पारित कर सकती हैं।”

केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे लिखा, “कानून और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, आज मेरे बेटे बंडी भागीरथ को हमारे वकीलों के माध्यम से तेलंगाना पुलिस के समक्ष जांच के लिए पेश किया गया। मैंने पहले भी यह कहा है, चाहे मेरा अपना बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून के समक्ष सभी समान हैं। मेरे बेटे ने लगातार यही कहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है।”

मंत्री ने कहा, “कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने और हमारे पास उपलब्ध साक्ष्यों को उनके समक्ष रखने के बाद, हमें सलाह दी गई कि मामले का उचित निपटारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, मैं जांच में पूर्ण सहयोग करने और न्यायिक प्रणाली का सम्मान करने में विश्वास रखता हूं। हालांकि, अदालती कार्यवाही चल रही है और अगले सप्ताह फैसले आने की उम्मीद है। हमारी कानूनी टीम की सलाह के बावजूद, मुझे लगा कि जांच में सहयोग करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता।”

वहीं, एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भागीरथ को गिरफ्तार नहीं किया गया। वह स्वयं पुलिस पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। भागीरथ दो वकीलों की उपस्थिति में पेट बशीरबाद पुलिस स्टेशन गए।

–आईएएनएस

ओपी/डीकेपी


Related Articles

Latest News