Monday, February 23, 2026

सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को मिली रेगुलर बेल


नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दी।

मई में पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने याचिका में मेडिकल आधार पर अपनी अंतरिम जमानत अवधि को और 90 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए रेगुलर बेल दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अरोड़ा को इस साल 16 जनवरी को ही अंतरिम जमानत दे दी गई थी। जज ने (जांच पूरी हो चुकी है, अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई है और संज्ञान लिया गया है) यह देखते हुए फैसला सुनाया, “अरोड़ा को हिरासत में रहने के दौरान जरूरी मेडिकल इलाज मिल सकता है। यह दर्शाता है कि उनकी मौजूदा जमानत कानूनी कार्यवाही के दायरे में उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है।”

हाईकोर्ट ने हाल ही में अरोड़ा की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने अरोड़ा को बीते साल 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में उनकी 40 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थी।

जांच एजेंसी ने 24 अगस्त 2023 को इस मामले में अरोड़ा और आठ अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अरोड़ा पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी


Related Articles

Latest News