सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट रजिस्ट्री से पदोन्नति श्रेणी के तहत राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के नामों को शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण प्रदान करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। अब याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।
