आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं करने के चलते नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा जब चयन समिति में
