सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। इस पर पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा था।
