Saturday, February 14, 2026

तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का आदेश बरकरार रखा


नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका खारिज कर दी।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए प्लांट को बंद करने को बरकरार रखने वाले मद्रास हाईकोर्ट के 2020 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने प्लांट के उल्लंघनों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहा, ”स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण चिंता का विषय है।”

तमिलनाडु सरकार ने 2018 में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कॉपर स्मेल्टर प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था। विरोध के दौरान पुलिस फायिंरग में कई लोगों की जान गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 22 मई 2018 को स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।

ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए प्लांट को कोविड-19 महामारी के दौरान चालू किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एसजीके


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