Sunday, February 22, 2026

मुकदमों में छूट से इनकार करने वाले अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती देंगे ट्रंप


वाशिंगटन, 7 फरवरी (आईएएनएस)। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपीलीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया है, जिसने उनके सभी राष्ट्रपति प्रतिरक्षा बचाव को खारिज कर दिया था।

यह देखते हुए कि चुनाव सिर्फ 10 महीने दूर हैं, अपील अदालत ने देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक समय सीमा निर्धारित की।

अपील अदालत की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प शीघ्र ही शीर्ष अदालत में अपील कर रहे हैं। अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग के एक बयान के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति इस फैसले से “सम्मानपूर्वक असहमत” हैं।

चेउंग ने कहा कि “पूर्ण प्रतिरक्षा के बिना, अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर पाएगा।”

ट्रम्प सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जहां वह उम्मीद कर सकते हैं कि रूढ़िवादी बहुमत – जिनमें से तीन सदस्य उन्होंने नियुक्त किए हैं – उनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे।

संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को आपराधिक आरोपों के चलते राष्ट्रपति की छूट हासिल करने की ट्रम्प की क्षमता को नकारने का फैसला सुनाया, जो पूर्व राष्ट्रपति के लिए नया कानूनी झटका है। भले ही वह 2024 के चुनाव में सबसे संभावित जीओपी उम्मीदवार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, निक्की हेली के रूप में आखिरी महिला उसके सामने डटी हुई हैं।

डी.सी. सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सर्वसम्मत निर्णय में कहा गया कि ट्रम्प 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने के अपने प्रयासों और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल (जहाँ अमेरिकी संसद स्थित है) में हिंसक विद्रोह से जुड़े आरोपों के खिलाफ बचाव के रूप में प्रतिरक्षा का आह्वान नहीं कर सकते।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पैनल ने “पूर्व राष्ट्रपतियों के संघीय आपराधिक मुकदमों के लिए एक स्पष्ट बचाव के रूप में और ट्रम्प के विशेष मामले में लागू होने पर” प्रतिरक्षा के लिए सभी तीन संभावित आधारों को खारिज कर दिया।

डीसी में अपील न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए कि प्रतिरक्षा पर निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में है, उन प्रमुख आधारों को खारिज कर दिया जिन पर ट्रम्प की कानूनी टीम ने अपना बचाव किया था, जिससे यह मुद्दा पूरी तरह से विफल हो गया।

अदालत की राय थी, “अभियोग में आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प ने सामान्य प्रयोज्यता के आपराधिक कानूनों का उल्लंघन किया है।”

“ट्रम्प के पास संघीय आपराधिक कानून की अवहेलना करने के लिए कोई कानूनी विवेकाधीन अधिकार नहीं है और वह अपने आचरण के लिए अदालत में जवाबदेह हैं।”

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प दोबारा सुनवाई के लिए कहने का है, और दूसरा डीसी में फुल सर्किट कोर्ट से मामले पर पुनर्विचार करने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहने का। ट्रम्प द्वारा प्रयोग किए जाने पर ऐसे विकल्प मामले को लटकाने में सफल होंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपील पैनल ने उस संभावना पर विचार किया है और ऐसी देरी को रोकने के लिए कदम उठाया है।

–आईएएनएस

एकेजे/


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