नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। खेड़ा ने फरवरी 2023 में मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री को ‘नरेन्द्र गौतम दास मोदी’ कहा था। बीजेपी नेताओं एवं समर्थकों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी और इसे उद्योगपति गौतम अडानी के संदर्भ के रूप में देखा गया था। पीएम मोदी अपना पूरा नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी लिखते हैं, दामोदर दास उनके पिता का नाम है। कई राज्यों में लोग अपने पिता के नाम को मध्य नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
