न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में समयसीमा का पालन नहीं करने से SC खफा, 25 में से सिर्फ 9 राज्यों ने पूरी की नियुक्ति प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की निंदा की कि न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद 25 राज्यों में से केवल नौ राज्यों ने निर्धारित समय के भीतर सिविल जजों की नियुक्ति पूरी की। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समयसीमा का पालन होना चाहिए।

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