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Rajasthan: सात साल बाद मिला नाबालिग को इंसाफ, रेप के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास

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Rajasthan: सात साल बाद मिला नाबालिग को इंसाफ, रेप के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास

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Rajasthan News: राजस्थान के धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही एक आरोपी को मफरूर (भगोड़ा ) घोषित किया है. जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवादी ने 24 सितम्बर 2016 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था. 

शिकायत में परिवादी ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्री जो कक्षा 12 वीं में पढ़ती है, जो 22 सितम्बर 2016 को स्कूल पढ़ने के लिए गई थी. वह स्कूल से लौटकर वापस घर नहीं आई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया और उसके बयान भी दर्ज कराये गए. नाबालिग ने अपने बयानों में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि की.

सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अपील 
पुलिस निरुद्ध बालक को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया.  प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने निरुद्ध बालक की वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए केश फ़ैल को पॉक्सो कोर्ट में भेज दिया. कोरोना महामारी के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया. परिवादी ने मुल्जिमों की जमानत ख़ारिज करने के लिए हाई कोर्ट जयपुर में अपील की. इस पर हाई कोर्ट द्वारा दोनों मुल्जिमों की जमानत को ख़ारिज कर दोनों आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों आरोपियों ने पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर नहीं किया और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी. दोनों आरोपियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को ख़ारिज कर दिया गया. उसके बाद एक आरोपी ऐशवीर पुत्र झमोली गुर्जर ने पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया. लेकिन आरोपी पंजाब सिंह फरार हो गया. 

क्या कहना है लोक अभियोजक का 
पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया है की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन के समक्ष 19 गवाह पेश किये गए. जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलील के बाद मुल्जिम ऐशवीर पुत्र झमोली गुर्जर को धारा 363 और 366 आईपीसी में 5 – 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 – 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है.  धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. सभी सजाये एक साथ चलेंगी. कुल आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार अर्थदंड से दंडित  किया है. दूसरा आरोपी पंजाब सिंह अभी फरार है कोर्ट ने उसे मफरूर घोषित किया है. पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ़्तारी के बाद कोर्ट में उसके खिलाफ ट्रायल शुरू करेगी. 

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