सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस पर बाद में विस्तृत चर्चा करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
