Sunday, February 15, 2026

अक्षय कुमार के काफिले की कार के एक्सीडेंट का मामला, हिरासत में मर्सिडीज चालक


मुंबई, 20 जनवरी (आईएएनएस)। मुंबई के जुहू इलाके में सोमवार रात बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के काफिले में शामिल एक सिक्योरिटी वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। अक्षय और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे की चपेट में आए ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथ बैठे एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

जुहू पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज चालक राधेश्याम राय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया और बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया है।

हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने अक्षय कुमार की सिक्योरिटी इनोवा को टक्कर मार दी। इनोवा आगे बढ़ते हुए एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और चालक व यात्री इसके नीचे फंस गए। स्थानीय लोग और सिक्योरिटी टीम ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ऑटो चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि रात करीब 8 से 8.30 बजे उनका भाई रिक्शा चला रहा था। पीछे इनोवा और मर्सिडीज चल रही थीं। मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, जिससे इनोवा सीधे ऑटो से जा टकराई। उनका भाई और यात्री रिक्शा के नीचे फंस गए, और पूरा रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने अक्षय कुमार से गुहार लगाई कि उनके भाई का सही इलाज हो और रिक्शा के नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

जुहू पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज चालक राधेश्याम राय के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(ए), और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। 125(ए) और 125(बी) धाराएं आमतौर पर ऐसे मामलों में लागू होती हैं जहां वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों की अवहेलना की जाती है और इसके परिणामस्वरूप दूसरों को नुकसान होता है। धारा 281 तब लगती है जब कोई व्यक्ति सड़क पर लापरवाही से या तेजी से वाहन चलाता है और इससे किसी की जान को खतरा हो या चोट लगने की संभावना हो। इसकी सजा छह महीने तक जेल, या 1,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

वहीं बीएनएस धारा 125 उन मामलों में लागू होती है जब किसी की लापरवाही से दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इसमें दो हिस्से हैं: 125(ए) अगर चोट लगी है तो छह महीने जेल या 5,000 रुपए जुर्माना, और 125(बी) गंभीर चोट पर तीन साल जेल या 10,000 रुपये जुर्माना। 281 मुख्य रूप से सड़क पर लापरवाही पर केंद्रित है, जबकि 125 लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हर लापरवाही पर लागू होती है।

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

–आईएएनएस

पीके/एएस


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