विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उचित समय-सारिणी निर्धारित नहीं मिलती है तो वह समय-सीमा निर्धारित करने वाला एक अनिवार्य आदेश जारी करेगा।
