कोलकाता। पुलिस अफसर के पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आए पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया है। नामांकन रद्द होने के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को देबाशीष की ओर से उनके वकील निधेश गुप्ता ने शीर्ष अदालत में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
