रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में आरोपी गोलू पंडित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस नहीं ढूंढ पाई ठोस सबूत


मुंबई, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। फिल्म निर्देशक और निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्राइम ब्रांच लगातार मामले में गहन जांच कर रही है।

बुधवार को मामले में आरोपी गोलू पंडित को 11 दिन की पुलिस हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी गोलू पंडित के वकील का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है।

आरोपी गोलू पंडित उर्फ ​​प्रदीप शर्मा के अधिवक्ता दिलीप शुक्ला ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि अदालत ने आरोपी गोलू पंडित को आगे की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोलू पहले से ही 11 दिन की पुलिस हिरासत में था, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले में और अधिक जांच के लिए पूछताछ की जरूरती है। लेकिन, जिस ग्राउंड पर पुलिस हिरासत मांग रही थी, वे रिपिटेटिव थे।

क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया कि गोलू मुख्य आरोपी शूटर के साथ संपर्क में था, लेकिन हमने कोर्ट को बताया कि वो इस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं था। पुलिस ने गोलू के पुराने आपराधिक मामले भी कोर्ट के सामने रखे, लेकिन उन सभी मामलों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, और उसे राजस्थान हाईकोर्ट से बेल भी मिल चुकी है।

अधिवक्ता दिलीप शुक्ला ने आगे बताया कि 11 दिन हिरासत में रखने के बाद भी पुलिस कुछ बरामद नहीं कर पाई और पूछताछ के समय आरोपी के पास से किसी तरह की दोषारोपण साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। यही कारण रहा कि कोर्ट ने पुलिस को आगे की कस्डटी नहीं दी है।

बता दें कि निर्देशक के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अभिनेता रणवीर सिंह को भी धमकी भरा वाइस नोट भेजा गया था, जिसमें दोनों को सुधर जाने की चेतावनी दी गई थी। वॉयस नोट में रणवीर सिंह और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली थी, हालांकि वॉयस नोट अभिनेता के मैनेजर को भेजा गया था। पुलिस वॉयस नोट की भी जांच कर रही है।

–आईएएनएस

पीएस/एबीएम


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