चुनाव आयोग ने ओडिशा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई, 19 अगस्त तक करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

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नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा बढ़ा दी है, जिससे मतदाता अब 19 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे।

आयोग ने बताया कि 14 मई को जारी संचार के माध्यम से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन संशोधन’ की घोषणा की गई थी। ओडिशा में, मतदाता सूची का मसौदा 5 जुलाई को प्रकाशित किया गया था और दावे व आपत्तियां दाखिल करने की मूल अवधि 5 जुलाई से 4 अगस्त तक तय की गई थी।

हालांकि, ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुरोध पर और ‘मतदाता पंजीकरण नियम, 1960’ के नियम 12 के प्रावधान के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 19 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यह संशोधन 1 जुलाई को अर्हता तिथि मानकर किया जा रहा है।

आयोग की ओर से 31 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, “14 मई के पत्र का हवाला देते हुए यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने 30 जुलाई के आपके (सीईओ) अनुरोध पर विचार किया है और एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन करने का निर्णय लिया है।”

संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है। नोटिस का चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया अब 17 सितंबर तक चलेगी। संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 सितंबर को होगा।

आयोग ने राज्य अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस अधिसूचना को राज्य के राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशित करें और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए ईसीआई को इसकी तीन प्रतियां भेजें। अधिसूचना में कहा गया, “यह भी अनुरोध किया जाता है कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।”

–आईएएनएस

डीसीएच/

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