नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात के शासक मोहम्मद बिन राशिद ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 2026 का एक नया कानून जारी किया है। यह कानून दुबई में सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता सुधारना और लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है।
इस कानून के अनुसार आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई निजी कंपनी सरकार के साथ समझौते के तहत किसी सरकारी विभाग की कुछ या सभी सेवाएं उसकी ओर से प्रदान कर सकती है।
वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुसार सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को व्यवस्थित करना, सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार करना, सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना और दुबई के रणनीतिक लक्ष्यों को समर्थन देना शामिल है। यूएई के नागरिकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना।
यह कानून दुबई वित्त विभाग की जिम्मेदारियों को तय करता है, जो सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की निगरानी करेगा। कानून में आउटसोर्सिंग के नियम और प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं और ठेकेदार की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ठेकेदार वह लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनी या संगठन होगा जिसे दुबई में यह काम करने की अनुमति हो।
कानून के अनुसार, कोई सरकारी विभाग एक ही सेवा के लिए एक से अधिक ठेकेदार रख सकता है। विशेष अनुबंध तभी किया जा सकता है, जब बोली लगाने वाला केवल एक ही ठेकेदार हो, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कानून में अनुबंध की अवधि, समाप्त करने के नियम और ठेकेदार की संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।
कानून में उल्लंघनों और जुर्माने के नियम भी तय किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर सेवा उपयोगकर्ताओं की ओर से नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को वसूलने में ठेकेदार की मदद ली जा सकती है।
हालांकि, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों को न्यायिक प्रवर्तन (जुडिशियल एनफोर्समेंट) का अधिकार दिया गया है, तब भी वे सरकार के नियमों में तय सीमा से अधिक जुर्माना या दंड नहीं लगा सकते।
सरकारी विभाग को नियमित रूप से ठेकेदार के काम की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए अनुबंध में तय प्रदर्शन संकेतकों (परफॉर्मेंस इंडिकेटर) का उपयोग किया जाएगा।
कानून के अनुसार ठेकेदार को हर विदेशी कर्मचारी के बदले कम से कम एक यूएई नागरिक को नौकरी देनी होगी। उनके वेतन और प्रोत्साहन सरकारी नियमों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार होंगे।
–आईएएनएस
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