Monday, February 16, 2026

गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट का फैसला- सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9-9 वर्ष की सजा


ग्रेटर नोएडा, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कन्‍विक्‍शन’ के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना कासना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के बाद एक बड़े गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

थाना कासना पर पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा चिह्नित माफिया सुंदर भाटी सहित कुल 10 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 9-9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाए गए हैं। अर्थदंड न भरने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

इस मामले में दोषी पाए गए आरोपियों में सुंदर भाटी निवासी घंघोला थाना कासना, सिंहराज निवासी रामपुर माजरा थाना दनकौर, विकास पंडित निवासी रिठौरी थाना दादरी, योगेश निवासी दादूपुर थाना दनकौर, ऋषिपाल निवासी घंघोला थाना कासना, बॉबी उर्फ शेरसिंह निवासी खेड़ा भनौता थाना सूरजपुर, सोनू निवासी खेड़ा भनौता थाना सूरजपुर, यतेंद्र चौधरी निवासी चिपियाना थाना बिसरख, अनूप भाटी निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर और दिनेश भाटी निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर शामिल हैं।

अदालत का यह फैसला न सिर्फ गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि संगठित अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्‍विक्‍शन’ के तहत गंभीर अपराधों में शामिल, माफिया घोषित या गैंगस्टर एक्ट में आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि जिले में संगठित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

–आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी


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