दिल्ली की एमपी/एमएलए कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ईडी द्वारा दर्ज एक केस में जमानत दे दी। दिल्ली की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें 15000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने प उनके खिलाफ शिकायत हुई थी।
