एलजी ने मुख्य सचिव को लिखे नोट पर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक्ट के अनुसार स्थानीय और स्वायत्त निकायों से संबंधित चुनाव के लिए सीएम व मुख्य सचिव की सलाह से ही निर्णय लिए जा सकेंगे। ऐसे में दिल्ली नगर निगम में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए एमसीडी एक्ट के तहत अनुच्छेद 77 में सीएम के माध्यम से ही फाइल उनके पास आनी चाहिए।
