Bihar News : न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने विमलेश कुमार पाण्डेय एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला गया।
