सुप्रीन कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Karnataka CM Siddaramaiah) और अन्य नेताओं के खिलाफ साल 2022 में हुए प्रदर्शन से संबंधित मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने सीएम सिद्धारमैया को राहत देते हुए ये आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
