Sunday, February 15, 2026

आरिफ मोहम्मद खान: पद की लालसा छोड़कर हमेशा सुनी अंतरात्मा की आवाज, सिद्धांतों के लिए कुर्सी छोड़ी


नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। देश की राजनीति में जब ज्यादातर रास्ते सत्ता, समझौते और चुप्पियों के पक्षधर होते हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विचारों के साथ चलना चुनते हैं, चाहे उसकी कितनी ही भारी कीमत क्यों न हो। ऐसे लोग, जो जी हूजूरी करने के बजाय सवाल पूछते हैं, पद की लालसा को मन से निकाल देते हैं और यह बता देते हैं कि हम गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, चाहे इसके लिए पद को भी छोड़ना क्यों न पड़े। सत्ता के शोर में भी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहना ही उन्हें भारतीय राजनीति में अलग बनाता है।

साल 1951 में 18 जनवरी को जन्मे आरिफ मोहम्मद खान ऐसे ही विरले व्यक्तित्व हैं, जिनकी पहचान पदों से नहीं, बल्कि उनके साहसिक फैसलों और स्पष्ट वैचारिक स्टैंड से बनी है।

वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। समय आने पर उन्होंने उस हुकूमत से भी सवाल किया, जो उस दौर में अपने आप में सर्वोच्च था।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे आरिफ मोहम्मद खान का पारिवारिक संबंध बाराबस्ती से रहा है। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के जामिया मिल्लिया स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे सक्रिय राजनीति में उतर आए थे। 1972-73 में एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव और 1973-74 में वह अध्यक्ष चुने गए।

राजनीतिक सफर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि पहली कोशिश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1977 में महज 26 वर्ष में वह विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस में शामिल होकर वह 1980 में कानपुर और 1984 में बहराइच से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसी दौर में वे केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण के उप मंत्री और बाद में विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री बनाए गए।

आरिफ मोहम्मद का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा शाह बानो केस के संदर्भ में विशेष रूप से याद किया जाएगा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानो के पक्ष में दिए गए फैसले के दौरान जब पूरा देश तीन तलाक और मुस्लिम महिला अधिकारों को लेकर दो ध्रुवों में बंटा हुआ था, तब राजीव गांधी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने खुलकर संविधान और महिला अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में दिया गया उनका भाषण आज भी साहसिक संसदीय वक्तव्यों में गिना जाता है।

जब मुस्लिम समाज के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो आरिफ मोहम्मद खान ने सत्ता से समझौता करने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। यह निर्णय भारतीय राजनीति में नैतिक साहस की एक दुर्लभ मिसाल बना, जहां किसी नेता ने कुर्सी के बजाय अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी।

कांग्रेस छोड़ने के बाद वे जनता दल में शामिल हुए और 1989 में फिर से सांसद चुने गए। जनता दल की सरकार में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और 1998 में बसपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की, हालांकि 2007 में पार्टी में अपेक्षित भूमिका न मिलने के कारण वे अलग हो गए। इसके बावजूद 2014 के बाद तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी वैचारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही।

आरिफ मोहम्मद खान ने अपने राजनीतिक जीवन में कृषि, ऊर्जा, उद्योग और गृह मामलों जैसे अहम विभागों में राज्य मंत्री और ऊर्जा व नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनकी असली पहचान मंत्रालयों की सूची नहीं है, बल्कि वह निरंतर संघर्ष है जिसमें उन्होंने धर्म, राजनीति और संविधान के बीच संतुलन बनाते हुए प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाया।

–आईएएनएस

पीएसके/वीसी


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