UP Lift Act अब प्रदेश में लागू हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का 11वां राज्य बन गया है जहां लिफ्ट एक्ट लागू है। इस एक्ट के तहत ही लोगों को लिफ्ट लगवाने से पहले और बाद में नियमों का पालन करना होगा। किसी भी हादसे के होने पर भवन स्वामी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी।
