पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फैसला दे दिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूची पीठासीन पदाधिकारी के अधीन कराए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी पार्षद वोट देने के लिए आएंगे वह किसी पुलिस मुलाजिम के साथ नहीं आएंगे और न ही वह अपने किसी समर्थकों के साथ आएंगे।
