Tuesday, February 24, 2026

पीएमएलए मामला: ईडी ने सुपरटेक चेयरमैन की अंतरिम जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती


नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को 30 दिन की अंतरिम जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के 16 जनवरी के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अरोड़ा को एजेंसी ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत ने आरोपी को अपनी लागत और व्यय पर निजी अस्पताल से भी इलाज प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी है।

अरोड़ा ने 10 जनवरी को स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए तीन महीने की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था और अदालत को सूचित किया था कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम कम हो गया है और उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता है।

न्यायाधीश ने मंगलवार को उन्हें एक लाख रुपये के निजी जमानत बांड और दो लाख रुपये की जमानत पर राहत दी।

अरोड़ा की याचिका में कहा गया है कि जेल अधिकारियों ने उन्हें सरकारी डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया था, जहां उनकी जांच हुई और नुस्खे मिले। चिकित्सा देखभाल के बावजूद, अस्पताल के डॉक्टरों ने अरोड़ा के स्वास्थ्य में सुधार की कमी देखी।

याचिका में सटीक निदान और तत्काल चिकित्सा उपचार की सुविधा के लिए अंतरिम जमानत पर उनकी तत्काल रिहाई का तर्क दिया गया और कहा गया कि लंबे समय तक हिरासत में रहने से अरोड़ा का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए असहनीय परिणाम हो सकते हैं।

पिछले साल अक्टूबर में, अदालत ने अरोड़ा को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि ईडी ने उनके खिलाफ अधूरा आरोपपत्र दायर किया था ताकि जांच एजेंसी आरोपपत्र दायर करने में विफल रहने पर डिफ़ॉल्ट जमानत पाने के उनके “वैधानिक अधिकार” को खत्म कर सके।

न्यायाधीश ने 26 सितंबर को अरोड़ा के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईडी ने आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है।

इस मामले में ईडी द्वारा उनकी 40 करोड़ रुपये की संपत्ति दोबारा कुर्क करने के बाद पिछले साल 27 जून को गिरफ्तार अरोड़ा ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताए बिना गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, अदालत ने उनके दावे को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जांच एजेंसी ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया।

जांच एजेंसी ने 24 अगस्त को इस मामले में अरोड़ा और आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है। यह आरोप लगाया गया है कि रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से एकत्र किए गए धन को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कई फर्मों में निवेश किया गया था, क्योंकि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बाद में अन्य व्यवसायों में शामिल फर्मों के कई खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

–आईएएनएस

एकेजे/


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