सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा देरी का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी।
