Old Pension: केंद्र सरकार में ये कर्मी NPS से OPS में होंगे शामिल, 30 नवंबर तक जारी हो सकेगा फाइनल ऑर्डर

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे..

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