Friday, November 8, 2024

ओडिशा : अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई


भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

दोषी की पहचान सुंदरगढ़ शहर के संजीब केरकेट्टा के रूप में की गई है। सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधर ने केरकेट्टा को आईपीसी की धारा 450, 366, 376(2) (1), 376(ए), 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने केरकेट्टा को 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया था, तब वह अपने घर में सो रही थी।

बाद में पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का शव 24 अक्टूबर 2016 को उसके घर के पास एक परित्यक्त (छोड़ा हुआ) घर से बरामद किया गया था।

पुलिस को बाद में पता चला कि केरकेट्टा ने पीड़िता के साथ सुनसान घर में बलात्कार करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 27 अक्टूबर 2017 को केरकेट्टा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मिश्रा ने कहा, ”पुलिस ने पहले पीड़िता के शव के पास से केरकेट्टा का पर्स और आईडी कार्ड बरामद किया था। पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता लगाया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास था। अदालत ने 35 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई।”

–आईएएनएस

एफजेड/एबीएम


Related Articles

Latest News