मनोज तिवारी ने महिलाओं को बताए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के फायदे


मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को और मजबूती से लाने की तैयारी में हैं। बिल को लेकर जगह जगह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जिन्हें इस बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इसी को देखते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कुछ महिलाओं को अपने आवास पर बुलाया और इस बिल के बारे में जानकारी दी। सांसद ने मंगलवार को वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसमें वे महिलाओं को बिल के बारे में आसान शब्दों में समझाते दिख रहे हैं।

वीडियो में वे कहते हैं, “पीएम मोदी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, वे जल्द ही महिला आरक्षण बिल लेकर आने वाले हैं। इसका मतलब अगर 100 लोग पार्षद, विधायक या सांसद बनेंगे, तो उसमें 33 प्रतिशत महिलाएं शामिल जरूर होंगी।”

अभिनेता ने अपनी बातचीत में साफ किया कि यह बिल सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए संशोधन ला रही है।

उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, “महिलाओं की खुशी अद्भुत…जब महिला आरक्षण की बात हो…नारी शक्ति वंदन अधिनियम।”

महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम (128वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023) कहा गया है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। यह बिल 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और 15 वर्षों तक आरक्षण प्रदान करना है।

आरक्षित सीटों में से भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कोटा (सब-कोटा) के भीतर आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा।

–आईएएनएस

एनएस/वीसी


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