रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने वाले MP या MLA अब नपेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर फैसला सुरक्षित रखा

शीर्ष न्यायालय ने सांसदों को रिश्वत लेने के मामले में मुकदमें से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। SC के 7 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में मतदान करता है को उस पर मुकदमा चलेगा या नहीं।

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