मुंबई में लोकल ट्रेन के सामने पत्नी को दिया धक्का, सूरत से आरोपी पति गिरफ्तार


मुंबई, 17 मार्च (आईएएनएस)। मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी को सामने से आ रही लोकल ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को सूरत में गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ठाणे की तरफ भागकर गया था। ठाणे से सीएसएमटी फास्ट लोकल पकड़कर फिर दादर आया और वहां से लोकल ट्रेन के जरिए विरार गया। जांच में पाया गया कि आरोपी विरार रेलवे स्टेशन से गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहा था। इसके बाद एक टीम सूरत भेजी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन आरोपी पति राजकुमार गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी पुष्पा गुप्ता (36 वर्ष) के साथ घरेलू कारणों से अक्सर झगड़ा होता था। इसी कारण उसने मुलुंड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई लोकल ट्रेन के सामने अपनी पत्नी को धक्का मार दिया।

मृतका के भाई कमलेश कुमार गुप्ता (30), जो सेना में कार्यरत हैं, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। इसी वजह से वह अपनी बहन और उसके 15 वर्षीय बेटे को वापस उनके पैतृक गांव, उत्तर प्रदेश, ले जाने के लिए आया था।

14 मार्च को जब पति-पत्नी के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, तो पुष्पा पुलिस के पास गई। इसके बाद कमलेश, पुष्पा और उसका बेटा मुलुंड स्टेशन पहुंचे। हालांकि, कमलेश को एहसास हुआ कि वह अपना आर्मी आईडी कार्ड घर पर ही भूल आया है। जब वह और उसका भतीजा उसे लेने के लिए वापस घर लौटे, तो गुस्से में आग-बबूला राजकुमार ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया।

इसके बाद आरोपी मुलुंड स्टेशन पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोकल ट्रेन के आगे धक्का दे दिया और फिर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत पुष्पा को एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया।

इस बीच, कमलेश पड़ोसियों की मदद से खुद को घर से बाहर निकालने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। कुर्ला जीआरपी में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी राजकुमार गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

–आईएएनएस

पीआईएम/एएस


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