Saturday, November 23, 2024

आरएचएफएल फंड मामला, सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ रुपये का भेजा नोटिस


मुंबई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियामक द्वारा लगाए गई पेनल्टी का भुगतान न करने पर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है।

कंपनी इससे पहले फंड के अवैध डायवर्जन से जुड़े एक मामले में जुर्माना भरने में विफल रही थी।

सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट द्वारा इस साल अगस्त में नियामक द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने पर डिमांड नोटिस जारी किया था।

सेबी ने कंपनी को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

अगर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो नियामक बैंक खातों सहित कंपनी की संपत्तियां जब्त कर सकता है।

इस साल अगस्त में, बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें उसी अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की भूमिकाएं शामिल हैं।

222 पन्नों के आदेश में, सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर रखा।

आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह की उधार प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा की, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।

इसमें कहा गया कि यह अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित शासन की महत्वपूर्ण विफलता का संकेत देता है।

जिन अन्य 24 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह शामिल हैं।

नियामक ने बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

बाकी इकाइयों – रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंजनेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड – पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

–आईएएनएस

एसकेटी/केआर


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