सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा होना चाहिए।
