श्रीनगर, 13 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को एक ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस के अनुसार, कुलगाम जिले में अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।
पुलिस ने बताया कि मणिगाम गांव में छह दुकानें, पांच गोदाम, एक टिन शेड और एक चबूतरा अटैच किए गए हैं। यह संपत्ति मोहम्मद अशरफ खांडे की है, जो निपोरा, कुलगाम का रहने वाला है और काजीगुंड पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है। उसके पिता का नाम अहमद खांडे है।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई है। जांच में पता चला कि यह संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाई गई धनराशि से बनाई गई थी और ड्रग तस्करी के कामों से सीधे जुड़ी थी।
मोहम्मद अशरफ खांडे के खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जब्त की गई प्रॉपर्टी की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है।
आगे कहा गया कि यह अटैचमेंट कुलगाम पुलिस की ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने और यह स्पष्ट संदेश देने की लगातार और रणनीतिक कोशिशों का हिस्सा है कि अपराध का अंजाम क्या होता है।
एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी आईपीएस ने बताया कि कुलगाम पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति जो ड्रग पेडलिंग, फाइनेंसिंग, अपराधियों को पनाह देने या नारकोटिक्स ट्रेड के लिए सपोर्ट नेटवर्क बनाने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी अटैच करना, वित्तीय जांच करना और कानून के कड़े नियमों के तहत मुकदमा चलाना शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि ड्रग तस्करों को यह समझना चाहिए कि गैर-कानूनी धनराशि की पहचान की जाएगी, उन्हें जब्त किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। कानून के तहत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने जनता से भी अपील की कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें, जानकारी साझा करें और युवाओं व समाज को ड्रग्स के खतरनाक प्रभाव से बचाने में मदद करें।
–आईएएनएस
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